देहरादून:
देहरादून नगर निगम (DMC) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आवारा कुत्तों को निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र खाना खिलाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
🔴 अब कहां खिलाएं खाना?
नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि शहर में 20–25 निर्दिष्ट फीडिंग शेल्टर विकसित किए जाएंगे जहां पर लोग सुरक्षित और नियोजित तरीके से कुत्तों को खाना खिला सकेंगे।
🐶 कुत्तों के लिए नई नीति के प्रमुख बिंदु:
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शेल्टर की क्षमता 72 केनेल से बढ़ाकर 100–200 की जाएगी।
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शेल्टर में रहने की अवधि 5 दिन से बढ़ाकर 15–20 दिन की जाएगी।
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टीकाकरण: अब साल में तीन बार टीके लगाए जाएंगे (पहले सिर्फ एक बार होते थे)।
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पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर ₹5,000 जुर्माना।
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अनुचित स्थान पर शौच कराने पर ₹5,000 जुर्माना, बिना पट्टे (leash) के घूमने पर ₹3,000 जुर्माना।
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विदेशी नस्लों का पंजीकरण तभी होगा जब प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
📢 नगर निगम की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
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आवारा कुत्तों की जनगणना जल्द की जाएगी।
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कचरा पृथक्करण करने वाले घरों को 50% शुल्क में छूट, कुछ वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू।
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284 कचरा वाहन पहले से कार्यरत, 40 और जल्द शुरू होंगे।
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रविवार बाजार को रेंजर्स ग्राउंड से हटाकर ISBT के पास शिफ्ट किया जाएगा।
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अवैध विक्रेताओं और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पार्कों का रख-रखाव आउटसोर्स करने की योजना, जिससे होम गार्ड्स की अन्य कार्यों में तैनाती हो सके।
🔍 निष्कर्ष:
देहरादून में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम ने कई कठोर लेकिन आवश्यक कदम उठाए हैं। इससे न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पशु कल्याण के लिए भी एक सकारात्मक दिशा मिलेगी।
📢 क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें।




