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CBDT ने दी राहत: अब 15 सितंबर 2025 तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

CBDT gives relief: Now you can file income tax return till 15 September 2025

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को लेकर करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह समयसीमा 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी।

यह फैसला आईटीआर फॉर्म की अधिसूचना में देरी और इस बार किए गए तकनीकी व प्रक्रियात्मक बदलावों के चलते लिया गया है। विभाग का कहना है कि समय पर फॉर्म अधिसूचित न होने से करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में असुविधा हो रही थी।

फॉर्म में कई बदलाव, फाइलिंग होगी आसान
CBDT ने बताया कि इस साल ITR फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। फॉर्म में टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन, सेक्शन कोड की रिपोर्टिंग और पूंजीगत लाभ की तारीख के अनुसार अलग-अलग जानकारी शामिल करने जैसे तकनीकी सुधार किए गए हैं।

बोर्ड का कहना है कि 31 मई तक दाखिल किए जाने वाले TDS विवरणों की जानकारी आमतौर पर जून की शुरुआत में सामने आती है। ऐसे में अगर समयसीमा न बढ़ाई जाती, तो रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि बहुत कम हो जाती।

ऑडिट से मुक्त करदाताओं को मिलेगा लाभ
समयसीमा में यह विस्तार विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना होता है। इसमें वे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं जो साधारण इनकम स्लैब में आते हैं। अब वे 15 सितंबर 2025 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को बिना पेनाल्टी के भर सकते हैं।

सरकार ने पहले ही किया टैक्स सिस्टम आसान
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम लागू किया है। इसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा।

CBDT का यह फैसला उन लाखों करदाताओं के लिए राहत की खबर है जो फॉर्म की उपलब्धता और तकनीकी अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे। अब वे आराम से, बिना जल्दबाज़ी के ITR फाइल कर सकते हैं।

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