मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की। इस फैसले के साथ ही राज्य की सभी प्रशासनिक और सरकारी शक्तियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गई हैं। अब राज्य में मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल नहीं होगा, और गवर्नर के माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाएगा।
राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है?
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। इसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इसकी उद्घोषणा जारी करते हैं।
राष्ट्रपति शासन की अवधि और विस्तार
- राष्ट्रपति शासन पहली बार 2 महीने के लिए लागू होता है।
- यदि इसे आगे बढ़ाना हो, तो लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है।
- संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद से स्वीकृति लेनी होगी।
भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा?
भारत में 1950 से अब तक कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है।
📌 सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन:
- मणिपुर – 11 बार
- उत्तर प्रदेश – 10 बार
📌 जहां अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा:
- छत्तीसगढ़
- तेलंगाना
पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां और कब लगा?
भारत में पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिससे देश में पहली बार अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य सरकार को हटाया गया।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव
राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब राज्य की सत्ता सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होगी। राज्य के विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर और केंद्र सरकार के अधीन होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मणिपुर में शांति और स्थिरता कितनी जल्दी बहाल हो पाती है और अगली सरकार कब तक बनती है।