नई दिल्ली: एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे 7 करोड़ एक्टिव ईपीएफओ खाताधारकों को फायदा होगा। नए नियम के तहत अब पीएफ निकासी पर ब्याज का भुगतान सेटलमेंट की तारीख तक किया जाएगा, जिससे खाताधारकों को अधिक ब्याज प्राप्त होगा।
अब तक कैसे होता था ब्याज का भुगतान?
पुराने नियम के अनुसार, क्लेम सेटलमेंट के दौरान ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक ही दिया जाता था। लेकिन नए नियम के तहत क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा।
किन परिस्थितियों में होगा लागू?
- 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट
- विकलांगता के कारण रिटायरमेंट
- विदेश में नौकरी के लिए जाने पर
- दो महीने की बेरोजगारी के बाद अकाउंट बंद करने पर
उदाहरण: कैसे मिलेगा फायदा?
यदि किसी सदस्य के खाते में ₹1 करोड़ की राशि है और वह 20 तारीख को पीएफ निकासी का आवेदन करता है, तो उसे 8.25% ब्याज दर पर 20 दिनों के लिए ₹44,355 अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसी तरह, ₹2 करोड़ की राशि पर यह ब्याज ₹88,710 तक पहुंच जाएगा।
लंबित मामलों में आएगी कमी
नए नियम से पीएफ क्लेम के लंबित मामलों की संख्या कम होगी और सेटलमेंट समय पर संभव हो सकेगा। इसके अलावा, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी हो सकेगा।
पूरे महीने मिलेगा ब्याज
पहले महीने की 25 तारीख से लेकर अंत तक किए गए क्लेम पर ब्याज नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इस अवधि के दौरान भी क्लेम प्रोसेस होंगे और ब्याज पूरे महीने के लिए मिलेगा।
EPFO का यह कदम खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे वित्तीय पारदर्शिता और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।