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सीजेआई बोले- “मैं इस पर गौर करूंगा” | सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश पर नया मोड़

दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने के आदेश पर बवाल, सीजेआई ने कहा- पुराने आदेश की समीक्षा करेंगे

नई दिल्ली:
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें शेल्टर में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने बढ़ते डॉग बाइट और रेबीज मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था, जिस पर समाज के अलग-अलग वर्गों से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई।

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय निकायों के पास इतने बड़े स्तर पर शिफ्टिंग के लिए पर्याप्त फंड नहीं हैं।

आज सुबह इस मामले को सीजेआई के समक्ष उठाया गया। उन्हें मई 2024 के एक पुराने आदेश के बारे में भी बताया गया, जिसमें आवारा कुत्तों को मारने या जबरन हटाने पर रोक लगाई गई थी और कानून के तहत उनके संरक्षण पर जोर दिया गया था। इस पर सीजेआई ने कहा— “मैं इस पर गौर करूंगा” —जिससे हजारों पशु प्रेमियों को उम्मीद जगी है।

सोमवार का आदेश
जस्टिस जेबी पारडीवाला और आर महादेवन की पीठ ने बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था— “हमें किसी भी तरह से कुत्तों से मुक्त इलाका बनाना होगा, ताकि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित महसूस करें।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी डॉग लवर की याचिका इस मामले में नहीं सुनी जाएगी।

विवाद और विरोध
इस आदेश के बाद सोशल मीडिया से लेकर सिविल सोसाइटी में विरोध की लहर दौड़ गई। अभिनेता जॉन अब्राहम ने सीजेआई को पत्र लिखकर आदेश की समीक्षा की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इसे “अव्यवहारिक, आर्थिक रूप से असंभव और पर्यावरण के लिए खतरनाक” बताया।

पेटा इंडिया (PETA) ने भी चेतावनी दी कि इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों का विस्थापन न तो वैज्ञानिक है और न ही प्रभावी। पेटा इंडिया की सीनियर डायरेक्टर डॉ. मिनी अराविंदन ने कहा— “समुदाय अपने मोहल्ले के कुत्तों को परिवार की तरह मानते हैं, उन्हें जबरन हटाना कभी सफल नहीं हुआ। यह न तो जनसंख्या कम करेगा, न ही रेबीज या डॉग बाइट के मामलों में कमी लाएगा।”

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